Dry Day 2026: उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिलाधिकारी अवनीश राय ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि इस वर्ष जिले में होली का मुख्य पर्व 4 मार्च 2026 को मनाया जाएगा। प्रशासन ने त्योहार के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसी उद्देश्य से विशेष दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं जो सभी संबंधित विभागों को सख्ती से पालन करने के लिए निर्देशित किए गए हैं।
4 मार्च को रहेगा पूर्ण ड्राई डे
जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 के तहत 4 मार्च 2026 को शाम 6 बजे तक जिले की समस्त शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रखी जाएंगी। इस प्रतिबंध के दायरे में देशी शराब की दुकानें, कंपोजिट शॉप, मॉडल शॉप, भांग की दुकानें और सीएल-2, एफएल-2, 2बी, एफएल-6, 7, 9 तथा 9ए श्रेणी की थोक व फुटकर सभी दुकानें शामिल रहेंगी। पिछले वर्ष भी यही व्यवस्था अपनाई गई थी और इस बार भी उसी परंपरा को जारी रखा जा रहा है। प्रशासन का यह निर्णय पूरी तरह सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था की दृष्टि से लिया गया है।
3 मार्च को भी मिला सार्वजनिक अवकाश
जिलाधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश शासन ने इस वर्ष की अवकाश सूची में संशोधन किया है। जो 3 मार्च 2026 पहले केवल स्थानीय अवकाश के रूप में दर्ज था, उसे अब औपचारिक रूप से सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। इस बदलाव के बाद अब 3 मार्च को सभी सरकारी कार्यालय, बैंक और शैक्षणिक संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के तहत यह अवकाश लागू रहेगा और इससे नागरिकों को त्योहार की तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।
दो से चार मार्च तक रहेगा उत्सव का माहौल
शासन के सामान्य प्रशासन अनुभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार 2 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा, जो इस पर्व की शुरुआत का प्रतीक है। इसके बाद 3 मार्च को सार्वजनिक अवकाश और 4 मार्च को मुख्य होली का उत्सव मनाया जाएगा। इस प्रकार जिले में लगातार तीन दिनों यानी 2, 3 और 4 मार्च को त्योहार का उल्लासपूर्ण माहौल रहेगा। 4 मार्च पहले से ही राजपत्रित अवकाश के रूप में घोषित था, जिसे अब इस तीन दिवसीय उत्सव श्रृंखला का अंतिम और मुख्य दिन माना जाएगा।
नागरिकों से अपील और कानून व्यवस्था की तैयारी
प्रशासन ने जिले के सभी नागरिकों से विनम्र अपील की है कि वे होली का पर्व पूरी जिम्मेदारी और शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। किसी भी अफवाह पर ध्यान न देकर प्रशासन के निर्देशों का पूरी निष्ठा से पालन करें। शराब की दुकानें बंद रहने के कारण नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे पहले से आवश्यक व्यवस्था कर लें और किसी भी प्रकार से कानून का उल्लंघन न करें। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पूरे त्योहारी दौर में लगातार निगरानी करते रहेंगे ताकि रंगोत्सव की खुशियाँ बिना किसी बाधा के पूरी हो सकें।
अस्वीकरण (Disclaimer): यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है। पाठकों से अनुरोध है कि किसी भी निर्णय से पूर्व संबंधित जिला प्रशासन अथवा आधिकारिक सूचनाओं की पुष्टि अवश्य करें। लेखक अथवा प्रकाशक किसी भी त्रुटि या परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।



